वाराणसी। घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के मामले में दो आरोपितों को न्यायालय से राहत मिल गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सौम्या पाण्डेय की अदालत ने हरतीरथ पोखरा, कोतवाली निवासी हेमंत यादव उर्फ बाबू और कतुआपुरा, कोतवाली निवासी फैजान को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें व बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने आरोपितों का पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार मुकिमगंज निवासी वादी श्याम कुमार जायसवाल ने आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 जनवरी 2026 की रात करीब 8:30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर हेमंत उर्फ बाबू यादव, विशाल यादव, फैजान, आशू यादव, गोलू यादव और 3–4 अन्य लोग उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और सीढ़ी से भागते समय घसीटकर नीचे लाकर हेमंत यादव ने जेब में रखे 2000 रुपये छीन लिए।
वादी का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान घर की महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत प्रदान कर दी।









