वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मामले में आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को अदालत से राहत मिली। जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने निर्देश दिया कि अमिताभ ठाकुर दो जमानती प्रस्तुत करेंगे, जिनकी राशि 50-50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। शर्तें पूरी करने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से कमजोर हैं और जांच के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। यह भी कहा गया कि पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते वे न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करेंगे।
अदालत ने प्रस्तुत तथ्यों और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद माना कि फिलहाल जमानत न देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता, जिसके बाद उन्हें यह राहत दी गई।
मामले की आगे की सुनवाई नियत प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।









