जशपुरनगर। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त प्रदाय में गंभीर लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर Rohit Vyas ने कड़ा कदम उठाते हुए एम.एल.टी. Santosh Kumar Vanik को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, ब्लड सेंटर प्रभारी एवं पैथालॉजी विशेषज्ञ Dr Mamta Singh ने 13 मार्च 2026 को संतोष कुमार वाणिक के खिलाफ शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में 23 मार्च को प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण किया गया, जिसमें लापरवाही के आरोप सही पाए गए।
जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए गंभीर अनुशासनहीनता की। साथ ही, अपनी गलतियों का ठीकरा अन्य कर्मचारियों पर फोड़ने की कोशिश भी की गई, जिसे संतोषजनक नहीं माना गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही को लेकर सख्त संदेश गया है।









