वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 64 बीघा क्षेत्रफल में फैली अनधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर तथा सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में रविवार को चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई।
वीडीए परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता में उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि जोन–1, जोन–2 और जोन–3 की प्रवर्तन टीमों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। जोन–1 के अंतर्गत शिवपुर क्षेत्र के तरना, सातोमहुआ, उंदी (सुतबलपुर) और अनौरा (गोसाईपुर) में बिना स्वीकृत ले-आउट विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं जोन–2 के सारनाथ क्षेत्र में हिरावानपुर, हवेलिया क्रासिंग, सिंहपुर, हदयपुर और साईं उदयपुर सहित कई स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।
इसके अलावा जोन–3 के दशाश्वमेध क्षेत्र अंतर्गत मोहनसराय (मिल्किचक) में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी सख्त कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष ने बताया कि संबंधित मामलों में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 27 के तहत पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस और सार्वजनिक उद्घोषणा के बाद धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।
वीडीए उपाध्यक्ष ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि भूमि क्रय करने से पहले उसके लैंडयूज की जांच अवश्य करें और केवल स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें। बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर लोग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उनके कार्यालय में आकर सीधे मुलाकात कर सकते हैं।









