जशपुरनगर। जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिला चिकित्सालय में कार्यरत ड्रेसर किशोर कुमार चौहान को रिश्वत लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार, 09 अप्रैल 2026 को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें संबंधित ड्रेसर एक हितग्राही से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) का बिल पास कराने के बदले पैसे लेते नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने वायरल वीडियो को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की। आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है और इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए ड्रेसर को सस्पेंड किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला अस्पताल से बदलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पत्थलगांव कर दिया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलेगा।
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य है और भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









