रायपुर। छत्तीसगढ़ में 9 मई को तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिकतम मामलों के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभिन्न थानों में तैनात पैरालीगल वालंटियर्स गांवों, कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रचार वाहन भी चलाए जा रहे हैं।
इस लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस मामले, बैंक रिकवरी, मोटरयान अधिनियम से जुड़े प्रकरण, भरण-पोषण, परिवार न्यायालय, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन और राजस्व संबंधी मामलों को शामिल किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का त्वरित, सरल और वैकल्पिक समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके।
नेशनल लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय या निर्धारित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आयोजन को सफल बनाने में अधिवक्ताओं, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका, बैंकिंग संस्थानों और अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है।









