वाराणसी में भवन स्वामियों को बड़ी राहत, पुराने टैक्स के ब्याज और सरचार्ज पर मिलेगी 100% छूट

वाराणसी। नगर निगम ने लंबे समय से बकाया गृहकर, जलकर और सीवरकर रखने वाले भवन स्वामियों के लिए राहत की योजना लागू की है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 1 अप्रैल 2026 से पहले के बकाया कर पर लगे ब्याज और सरचार्ज को पूरी तरह माफ किया जाएगा।

नगर निगम की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाले भवनों के स्वामी योजना का लाभ ले सकेंगे।

तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे मूल बकाया

योजना के तहत पात्र भवन स्वामियों को पुराने कर बकाये पर लग चुके ब्याज और सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें केवल निर्धारित मूल कर राशि जमा करनी होगी।

नगर निगम ने बकाया मूल कर चुकाने के लिए अधिकतम तीन मासिक किस्तों की सुविधा भी दी है। इससे ऐसे भवन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो एक साथ पूरी रकम जमा करने में सक्षम नहीं हैं।

15 दिसंबर तक मिलेगा मौका

नगर निगम के अनुसार, ओटीएस का लाभ लेने के इच्छुक भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने बकाये का निस्तारण कराना होगा। योजना की अवधि समाप्त होने के बाद पुराने बकाये पर मिलने वाली यह विशेष छूट उपलब्ध नहीं रहेगी।

नगर निगम को उम्मीद है कि ब्याज और सरचार्ज में पूरी छूट मिलने से लंबे समय से लंबित कर बकाये का भुगतान बढ़ेगा। साथ ही निगम की राजस्व वसूली में भी तेजी आएगी।

वाराणसी ब्यूरो चीफ-अमर शर्मा

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