वाराणसी। अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान से जुड़े मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। माना जा रहा है कि इस मामले में 6 जून को आदेश सुनाया जा सकता है।
मामला सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर गांव निवासी एवं पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र द्वारा दायर कराया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पहले एसीजेएम कोर्ट ने शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद निगरानी याचिका दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलख नारायण राय ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि सरकारी पक्ष से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने बहस की। राहुल गांधी स्वयं अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
उधर, Akhil Bharat Hindu Mahasabha ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि अमेठी में आयोजित सभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi, गृह मंत्री Amit Shah और Rashtriya Swayamsevak Sangh को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर संबंधित वीडियो और अन्य साक्ष्य मांगे हैं।









